बरेली, सितम्बर 24 -- Bareily News: बरेली। गैरइरादतन हत्या के प्रयास में विशेष जज संदीपा यादव की विशेष कोर्ट ने आरोपी बबलेश उसके भाई लाल सिंह व खेमकरन और भतीजे छत्रपाल को सश्रम तीन तीन साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट में चारों दोषियों पर कुल 14 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। एडीजीसी क्राइम अनूप कोहरवाल ने बताया कि थाना सिरौली में गुलड़िया उपराला गांव के नारायण सिंह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके गांव का बबलेश उसके बेटे कृष्णपाल का सगा साढू है। बबलेश आये दिन उसके पारिवारिक मामलों में दखल देता था। 30 जुलाई 2020 को बबलेश मेरे घर आया और बोला कि मेरे बेटे कृष्णपाल की पत्नी शशि घर के काम नहीं करेगी। मैंने बबलेश के उसके घर के मामले में दखल ना देने को बोला। तभी बबलेश, उसका भाई भाई लाल सिंह व खेमकरन और भतीजा छत्रपाल लाठी डंडा लेकर आ गए...