बरेली, जुलाई 26 -- Bareily News: रेल यात्रियों को नशा देकर उनका सामान चोरी करने के मामले में फ़ास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट में आरोपी संतोष सिंह को सश्रम छह माह 19 दिन की कैद की सजा सुनाई।कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना ना देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद का भी आदेश दिया है। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि जीआरपी बरेली जक्शन पर तैनात एसआई टीकम सिंह ने 11 सितंबर 2021 को प्लेटफार्म नंबर चार पर सुल्तानपुर के थाना कादीपुर के गांव जफरपुर निवासी संतोष सिंह को सौ ग्रान नशीले पाउडर के साथ पकड़ा था। यह भी पढ़ें- जहरखुरानी में आरोपी की जमानत याचिका खारिज पूछताछ पर उसने बताया था कि वह यात्रियों के खाने पीने के सामान में नशा देकर उनका सामान ले जाता है।इस मामले की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की...