बरेली, नवम्बर 6 -- Bareily News: मंदिर प्रांगण में साधु पर बांके से जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला जज प्रथम विजेंद्र त्रिपाठी की कोर्ट ने दोषी सिपिन उर्फ पप्पू और गौरव उर्फ दिलीप को सश्रम दस दस साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर एक लाख का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने में से 80 हजार की राशि घायल साधु को अदा करने का भी आदेश दिया है। वहीं ठोस सबूतों के अभाव में कोर्ट ने हमले की साजिश रचने के आरोपी ग्राम प्रधान पूरनलाल, संतोष और वीरेंद्र को दोषमुक्त कर बरी भी किया। डीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत और एडीजीसी क्राइम सुनील पाण्डेय ने बताया कि थाना भुता में आकाश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पिता बद्री पाल सिंह स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत थे। मां के देहांत के बाद उन्होंने अनीता शर्मा से शादी कर साधु हो गए। प...