बरेली, सितम्बर 26 -- Bareily News: फरीदपुर क्षेत्र के गांव सैदापुर के हरिशंकर उर्फ भूरे मर्डर मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। अपर जिला जज सप्तम कुलदीप कुमार की कोर्ट में हत्यारोपी शेरपाल, उसके बेटे राजवीर व रामबाबू और भाई राधेश्याम को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर कुल 98 हजार का जुर्माना भी ठोका है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि मृतक की पत्नी शकुंतला को देने का भी आदेश दिया है।

घटना का विवरण एडीजीसी क्राइम राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि कोतवाली फरीदपुर में सैदापुर गांव के ओमप्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 22 फरवरी 2017 को दिन करीब चार बजे अपने खेत में फसल की सिंचाई कर रहे थे। खेत पर हरिशंकर की पत्नी शकुंतला, भतीजा महेश और मां ओमवती भी मौजूद थी। तभी गांव के शेरपाल उसके बेटे राजवीर व ...