बरेली, अक्टूबर 28 -- Bareily News: विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट ने नाबालिग को बहलाकर ले जाने के आरोपी अयूब को सश्रम पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर दस हजार का जुर्माना भी ठोका है। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह और आलोक प्रधान ने बताया कि थाना बारादरी में नाबालिग पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बरामद किशोरी ने अपने कलमबंद बयानो में आरोपी अयूब पर बहलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। इस केस की सुनवाई विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट में हुई। आरोप साबित करने को विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह और आलोक प्रधान ने पीड़िता समेत 7 गवाह पेश किये थे।

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