बरेली, अगस्त 9 -- Bareily News: आंवला। एडीएम एफआर संतोष सिंह ने नगर के तीन व्यक्तियों को तीन माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है। एडीएम एफआर कोर्ट ने 25 जुलाई के दिए आदेश में कहा गया है कि आंवला के सिद्धार्थ, शानू, गोपाल दीक्षित के विरुद्ध निर्गत नोटिस के अनुसार उन्हें जिला बरेली की सीमा से तीन माह के लिए बाहर रहने का आदेश दिया जाता है। पुलिस को इस आदेश का अनुपालन कराने का आदेश दिया गया है। प्रतिपक्षी को इस अवधि में किसी कारणवश जिला बरेली की सीमा में प्रवेश करना होगा तो इस न्यायालय की अनुमति लेनी होगी। उसकी जिला बरेली से बाहर रहने की अवधि में बढ़ोतरी की जा सकती है। इन लोगों के विरूद्व कई मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। कोतवाल बीनू सिंह ने बताया कि तीनों लोगों को जिलाबदर किए जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं। कार्रवाई की जा रही है।

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