बरेली, जुलाई 4 -- Bareily News: गरीब की झोपडी में चोरी करने के मामले में फास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने आरोपी विष्णुदयाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह भी पढ़ें- Hardoi News: बिजली तार चोरी गैंग के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिजआरोप और शिकायत एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना भमोरा में भोजपुर गांव की संजना ने आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति कैंटोनमेंट बोर्ड में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है वह अपने बच्चों के साथ पंचायत घर के पास झोपडी में रहती है। 6 जून 2026 की रात्रि उसका पति रात में ड्यूटी पर था। वह बच्चों के साथ झोपडी में लेटी थी। रात में तेज आंधी और बारिश के कारण वह बच्चो को लेकर पंचायत घर में चली गई थी तभी राजेश और विष्णुदयाल ने अपने साथियों के साथ झोपडी में घुसकर उसके संदूक का ता...