बरेली, अक्टूबर 15 -- छात्रा से छेड़छाड़ मामले में सजा Bareily News: कोचिंग जाने वाली छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट ने शोहदे प्रताप और दीपक को सश्रम तीन तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 25 हजार छह सौ रूपये का जुर्माना भी ठोका है। विशेष लोक अभियोजक आलोक प्रधान और सरनाम सिंह ने बताया कि थाना सुभाषनगर में नाबालिग छात्रा के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 22 फरवरी 2017 की सायं करीब पौने सात बजे उसकी नाबालिग बेटी कोचिंग से घर लौट रही थी। शराब की दुकान के सामने प्रताप और दीपक ने उसे घेर लिया। आरोपियों ने अश्लील फब्तियां कसी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी उसके ऊपर भी हमलावर हो गये थे। सुभाषनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज क...