बरेली, अगस्त 6 -- Bareily News: शाहजहांपुर। आगामी त्योहारों और विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में 6 अगस्त से 2 अक्टूबर 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू रहेगी। बिना अनुमति सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन और धार्मिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। जिला प्रशासन ने लोगों से प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन कर शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की।

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