बरेली, नवम्बर 8 -- Bareily News: बरेली। अपर जिला जज दशम राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने। अलीगंज के अफीम तस्कर को एक माह 25 की कैद और चार हजार जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना ना देने पर कोर्ट ने पंद्रह दिन की अतिरिक्त की कैद का भी आदेश दिया है। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि अलीगंज थाने में तैनात एसआई नितिन शर्मा ने 6 दिसंबर 2019 की शाम को क्षेत्र के पच्चीसा गांव के राजू उर्फ राजवीर को 160 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजा था। जमानत पर रिहा होने के बाद राजू उर्फ राजवीर गैरहाजिर हो गया था। इस केस की सुनवाई अपर जिला जज दशम राघवेंद्र मणि की कोर्ट में चल रही है। यह भी पढ़ें- Bareily News: हिरासत में युवक का हाथ कटने में रिपोर्ट दर्ज ना करने पर एसओ तलब आरोपी राजू उर्फ राजवीर ने कोर्ट में सरेंडर कर अपना जुर्म कबूल क...