बाराबंकी, अक्टूबर 16 -- Barabanki News: बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट- 9, अंजनी कुमार सिंह ने थाना कुर्सी के हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपितों छन्नू उर्फ छन्नेलाल, प्रेम यादव और छोटन्नने उर्फ अमित को दोषी करार दिया है। कोर्ट सज़ा पर शनिवार को सुनवाई करेगी। शासकीय अधिवक्ता वरुण मिश्र ने बताया कि मामला कुर्सी थाने का है। जहां पुलिस ने जनवरी- 2018 में सुशीला व अन्य के खिलाफ मारपीट, गाली देते हुए जान से मारने की धमकी हत्या के प्रयास के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें आरोपिता सुशीला की न्यायिक कार्यवाही के दौरान मौत हो गई, शेष तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए दोषी करार दिया है।

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