बाराबंकी, अक्टूबर 26 -- Barabanki News: बाराबंकी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कीर्ति माला सिंह ने मवेशी के चारा खाने के रोकने के विवाद को लेकर की गई वृद्ध की हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि 25 सितंबर 2024 को कोतवाली रामसनेही घाट के ग्राम मालिनपुर निवासी के संतोष कुमार यादव ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के अमरनाथ के मवेशी अक्सर खुटे से छूटकर आकर उसके मवेशियों का चारा खा जाते थे। इस बात का कई बार मेरे पिता ने विरोध भी किया था और अमरनाथ को अपने मवेशी बांधने के लिए कहा था। रात करीब नौ बजे मेंरे पिता राम गोपाल यादव अपने बाड़े में लेटे हुए थे कि अचानक अमरनाथ आए और मेरे पिता की लाठी से पिटाई कर दी। जिस...