बाराबंकी, अक्टूबर 6 -- Barabanki News: बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार परशुराम ने प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियुक्त पर जुर्माना साथ ही उस पर एक लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि थाना कुर्सी के ग्राम नौहाई, बहरौली निवासी एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 23 वर्षीय पुत्री 21 अप्रैल 2019 को दोपहर करीब एक बजे घर से लोहिया अस्पताल जिला लखनऊ दवा लेने की बात कहकर गई थी।

युवती की गुमशुदगी जब वह शाम तक घर वापस नहीं आई तो वादी की छोटी पुत्री ने फोन किया तब उसकी पुत्री ने कहा एक घंटे में वापस आ रहे हैं लेकिन वह काफी देर तक वापस घर नहीं पहुंची। वादी और परिजन उसे खोजते रहे, काफी खोजबीन के बाद जब उसक...