बाराबंकी, अगस्त 1 -- Barabanki News: बाराबंकी, संवाददाता। जिला उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य डा. एसके त्रिपाठी, मीना सिंह ने बिना कोर्ट की परमिशन से वाहन को जब्त करने के मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने वाहन के सभी अभिलेख वैध कराने के साथ ही 55 हजार रुपए परिवादी को अदा किए जाने का आदेश सुनाया। जिला उपभोक्ता फोरम में तहसील नवाबगंज के मोहल्ला आवास विकास निवासी मो. सलमान ने फोरम में मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन करते हुए बताया कि उसने एक वाहन शहर के एक फाइनेसिंयल सर्विसेज से फाइनेंस कराई थी लेकिन वह बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती हो गया था। जिससे वह दो किस्त नहीं जमा कर पाया, जिसके चलते फाइनेंस कम्पनी ने बिना कोर्ट की परमिशन से उसके वाहन को खींच लिया। जिससे उसको काफी नुकसान हुआ है। न्यायालय ने दोनों पक्ष के अधिक्त...