बाराबंकी, जुलाई 9 -- Barabanki News: बाराबंकी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचि तिवारी ने घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास से दंडित किया और उसे पर दो हजार का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक अमरेश विक्रम सिंह ने बताया कि 13 जुलाई 2011 को मुखबिर की सूचना पर वादी मुकदमा अभय सिंह क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने जैदपुर पुलिस टीम के साथ ओमप्रकाश निवासी थाना जैदपुर के आवास पर छापा मार कर जांच पड़ताल किया तो उसके मकान से भारत गैस कंपनी के 14.2 किलोग्राम के नौ घरेलू गैस सिलेंडर तथा एक खाली सिलेंडर मिला था। जिसकी पड़ताल में आरोपित ओम प्रकाश कोई अभिलेख नहीं दिखा पाए थे। यह भी पढ़ें- मिलावटी डीजल मामले में अभियुक्त को तीन साल कारावास कोर्ट में वादी मुकदमा अभय सिंह तथा अन्य गवाहों के बयान तथा दोनों पक्षो...