बाराबंकी, अक्टूबर 6 -- Barabanki News: बाराबंकी। गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश, विनय आर्या ने थाना लोनीकटरा से संबंधित एक वाहन के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्की के दौरान जब्त की गई स्कॉर्पियो को रिलीज करने से मना करते हुए जिलाधिकारी के दो जुलाई 2022 के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि कुर्क वाहन के संबंध में दिया गया प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक प्रभाकर राय ने बताया कि मामले के आवेदक उषा देवी पत्नी हरिशंकर मिश्र तथा अंशु मिश्र उर्फ आदर्श कुमार की ओर से वाहन को अवमुक्त करने का प्रार्थना दिया गया था।

कोर्ट का निर्णय जिलाधिकारी ने यह वाहन गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्की कराया था। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि उषा देवी वाहन की स्वामिनी है। उनके पास एक आवासीय भवन नरौली तहसील हैदरगढ़ में है जो उन्हों...