बाराबंकी, अक्टूबर 26 -- Barabanki News: बाराबंकी। अपर सत्र न्यायालय,पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश,ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देकर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त को एक लाख सात हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया। कोर्ट ने कहा अभियुक्त अपने पूरे प्राकृतिक जीवन काल तक जेल में रहेगा। विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो कोर्ट, पुरुषोत्तम मिश्र ने बताया कि थाना फतेहपुर के एक गांव की पीड़ित किशोरी ने तहरीर देकर बताया कि वह कक्षा नौ में पढ़ती है और गांव की एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती है। कोचिंग में गांव का एक युवक भी आता था जिससे उसकी पहचान हो गई थी। युवक उसे एक दिन अपनी बाइक पर बैठाकर गांव के पास एक बाग में ले गया जहां उसके दोस्त मौजूद थे। उन लोगों ने उसकी अश्लील वीडियो बनाया था। उस...