बाराबंकी, अक्टूबर 12 -- Barabanki News: बाराबंकी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा, सदस्य डॉ. एसके त्रिपाठी, मीना सिंह ने महिला की आंख के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही किए जाने से आंख के सड़ने के मामले में अपना फैसला सुनाया। जिला उपभोक्ता आयोग ने शहर के एक आई हास्पिटल के प्रबन्धक को तीन लाख दस हजार रुपए का मुआवजा परिवादी को दिये जाने का आदेश किया है। तहसील नवाबगंज के ग्राम पिपरौली निवासी कृष्णावती पत्नी आशाराम ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 11 फरवरी 2020 को मुकदमा दर्ज किए जाने के लिए आवेदन करते हुए आरोप लगाया कि वह अपने पुत्र निर्मल मौर्य के साथ अपनी आंख दिखाने के लिए आई हास्पिटल गई। जहां पर मौजूद डॉक्टर ने बताया कि उसकी दाहिनी आंख खराब है, जिसका ऑपरेशन करना जरूरी है। पीड़िता ने सारा पैसा जमा कर कई जांच करने क...