बांदा, जुलाई 7 -- Banda News: बांदा। करीब 21 वर्ष पुराने मारपीट के मामले में सेशन न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को गंभीर चोट के आरोप से बरी कर दिया है। हालांकि अदालत ने उन्हें साधारण मारपीट, गाली-गलौज और धमकी के अपराध में दोषी ठहराने वाले निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा है। मामला थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के जमालपुर गांव का है। वर्ष 2004 में 500 रुपये के लेन-देन के विवाद में सत्येंद्र सिंह चंदेल के साथ मारपीट हुई थी। इस मामले में आत्माराम सिंह, रामचंद्र सिंह और रमेश सिंह उर्फ लालू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। निचली अदालत ने 8 सितंबर 2025 को तीनों को धारा 323, 325, 504 और 506 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सेशन न्यायालय में अपील की।

निर्णय का सारांश सेशन न्यायाधीश ने सुनवाई के दौर...