बांदा, अगस्त 8 -- Banda News: बांदा, संवाददाता। विशेष अदालत /अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह (प्रथम) की अदालत ने 'नाना' बताकर जेब काटने के मामले में जेल में बंद आरोपी अनुराग यादव की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 75,000 के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि की प्रतिभू (जमानत) पर आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार, 21 मई 2026 की सुबह कस्बा अतर्रा में हनुमान पैलेस के पास लाई मण्डी के पास हुई थी। वादी गोकुल वहां खड़े थे, तभी बाइक सवार दो युवक उनके पास आए और पैर छूकर बोले, आप हमारे नाना हो और हम आपके घर ही जा रहे हैं। झांसे में आकर गोकुल उनकी बाइक पर पीछे बैठ गए। थोड़ी दूर नहर पुल के पास आरोपियों ने उन्हें यह कहकर उतार दिया कि वे अभी लौटकर आते हैं। उनके जाने के बाद गोकुल ने देख...