बांदा, अक्टूबर 28 -- Banda News: बांदा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट- द्वितीय सत्यवीर सिंह की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाकर एक छात्रा को गंभीर रूप से घायल करने के 12 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अभियुक्त बुलेरो चालक को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और कुल 1800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी द्वारा कोर्ट में स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किए जाने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार, 13 फरवरी 2014 की सुबह करीब 9 बजे चिल्ला थाना क्षेत्र के मुशर्रत अली की 14 वर्षीय पुत्री दरकशा खातून गुलशन फात्मा इण्टर कालेज पढ़ने के लिए घर से निकली थी। वह जैसे ही मेडू अली के घर के पास पहुंची, पीछे से आ रही तेज व अनियंत्रित बुलेरो के चालक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उसके चेहरे, हाथ और पैर में गंभीर च...