बांदा, जुलाई 19 -- Banda News: बांदा। जिला एवं सत्र न्यायालय ने चोरी और रात में सेंधमारी के आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। सेशन न्यायाधीश अल्पना ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त की अर्जी पर गुण-दोष पर विचार किए बिना ही उसे खारिज करने का आदेश दिया। गिरवां थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज मुकदमें में आरोपी भूरी उर्फ लवकुश पाल के खिलाफ धारा 305 (आवासीय घर में चोरी) और धारा 331(4) (रात के समय गुप्त रूप से घर में अतिक्रमण या सेंधमारी) के तहत मुकदमा दर्ज है। आरोपी की ओर से कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल कर राहत की मांग की गई थी। शनिवार को सत्र न्यायालय में इस जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी तय थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस जमानत याचिका पर आगे बल नहीं दिया गया। सेशन न्यायाधीश ने ...