बांदा, जुलाई 24 -- Banda News: बांदा,। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय सत्यवीर सिंह की अदालत ने चेक बाउंस मामले में सुलह-समझौते के आधार पर आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। परिवादी को ब्याज सहित चेक की पूरी रकम वापस मिल जाने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। गिरवां थाना क्षेत्र निवासी अरविन्द कुमार मिश्रा ने योगेन्द्र गिरी निवासी बरईमानपुर, शेरपुर को 1,50,000 रुपये नकद उधार दिए थे। काफी समय बाद आरोपी ने रकम वापसी के लिए 1,10,000 रुपये का चेक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा गिरवां का दिया। परिवादी ने जब इस चेक को खाते में लगाया, तो आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बैंक ने इसे बाउंस कर दिया। यह भी पढ़ें- Kashipur News: चेक बाउंस मामले में आरोपी को छह माह की जेल लीगल नोटिस भेजने के बाद भी जब रकम वापस नहीं मिली, तो अरविन्द मिश्रा ने ...