बांदा, जुलाई 25 -- Banda News: बांदा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय सत्यवीर सिंह की अदालत ने तिंदवारी थाना क्षेत्र के सात साल पुराने अवैध शराब तस्करी के मामले में आरोपी विक्रम को दोषी ठहराया है। आरोपी द्वारा स्वेच्छा से जुर्म कबूल करने और उसकी पारिवारिक व स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने उसे 'न्यायालय उठने तक की सजा' और Rs.5,000 के आर्थिक दंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 15 अप्रैल 2019 की रात का तिंदवारी थाने के उपनिरीक्षक कमलेश सिंह पुलिस टीम के साथ ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी विक्रम निवासी रामनगर, कस्बा व थाना तिंदवारी को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 20-20 लीटर की दो प्लास्टिक की पिपिया (कुल 40 लीटर) अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।अ...