बांदा, अगस्त 3 -- Banda News: बांदा। जिला न्यायालय के सिविल जज (जू.डि.)/ ने पारिवारिक रंजिश से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने एक शख्स द्वारा अपने ससुर, साले और पत्नी के खिलाफ दर्ज कराए गए मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के मुकदमे को पूरी तरह मनगढ़ंत और बनावटी मानते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद को दामाद द्वारा आपराधिक रंग देने की कोशिश की गई थी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। परिवादी अविनाश तिवारी ने कोर्ट में केस दाखिल कर आरोप लगाया कि 11 जून 2025 की रात उसके ससुर अनिल कुमार द्विवेदी, साला अंबर द्विवेदी और पत्नी निधि द्विवेदी एक बाइक व स्कूटी से घर आए। उसके ससुर ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। साले ने मोबाइल फोन दीवार पर पटक कर तोड़ दिया। सभी ने ...