Banda News: मारपीट मामले में तीन दोषियों को कोर्ट उठने तक की सजा व जुर्माना
बांदा, जुलाई 23 -- Banda News: बांदा। न्यायालय- विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट- सत्यवीर सिंह ने मारपीट और गाली-गलौज के पांच साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने जुर्म स्वीकार करने पर तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। मटौंध थाना क्षेत्र में 30 जनवरी 2021 को पीड़ित राहुल प्लॉट पर मकान बनवाने के लिए नींव खुदवा रहा था, उसी समय पड़ोसी मोहनलाल, उसकी पत्नी कलावती और लल्ली वहां आए और निर्माण कार्य का विरोध करने लगे। आरोपियों ने राहुल के साथ गाली-गलौज कर पथराव कर दिया, जिससे उसके सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने बीच-बचाव कर राहुल की जान बचाई। यह भी पढ़ें- Ara News: मारपीट के तीन आरोपियों पर लगा जुर्माना जिसको लेकर मटौंध थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना के बाद...
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