बांदा, सितम्बर 30 -- Banda News: बांदा। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद करीब नौ माह तक प्रमाण पत्र रोके रखने के मामले में स्थायी लोक अदालत ने नगर पालिका परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने वाद स्वीकार करते हुए विभागीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार कर्मचारी को चिन्हित कर जांच के बाद विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। कैलाशपुरी निवासी अधिवक्ता गिरजेश कुमार पांडेय ने अपनी मां स्व. रामरती देवी पांडेय की 22 जून 2008 को हुई मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए 21 अगस्त 2025 को नगर पालिका परिषद में आवेदन किया था। आवेदन के साथ अपना शपथपत्र,दो गवाहों के शपथपत्र,आधार कार्ड और 10 रुपये विलंब शुल्क का चालान भी जमा किया गया था। नगर पालिका के सफाई नायक सहित संबंधित कर्मचारियों ...