बांदा, अक्टूबर 19 -- Banda News: बांदा। नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कालिंजर थाना क्षेत्र में पीड़िता की मां ने जून 2026 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी को आरोपी अंकित बड़गइया उर्फ अंतिम बड़गइया बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकीलों ने दलील दी कि पीड़िता अपनी मर्जी से इंदौर गई थी और मेडिकल बोर्ड के अनुसार उसकी उम्र 17 वर्ष है। वहीं सरकारी वकील और वादी पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता ने धार...