बांदा, सितम्बर 2 -- Banda News: बांदा। स्थानीय सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/त्वरित कोर्ट ने नकली सीडी और कैसेट बेचने के 19 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी दुकानदार को कॉपीराइट एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। हालांकि, आरोपी की ढलती उम्र को देखते हुए कोर्ट ने उसे जेल भेजने के बजाय कुछ सख्त शर्तों के साथ एक साल के लिए 'सदाचरण की परिवीक्षा' (प्रोबेशन) पर रिहा करने का आदेश दिया है। मामला 4 जुलाई 2007 का है। कोतवाली नगर क्षेत्र के बलखण्डीनाका रात करीब 8:40 बजे पुलिस ने बलखण्डीनाका स्थित एक दुकान पर छापा मारा था। पुलिस ने वहां से आरोपी नरेन्द्र कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में पायरेटेड (नकली) सी.डी. और कैसेट बरामद की थीं। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया थ...