बांदा, जुलाई 11 -- Banda News: बांदा। दिवाली के दिन बिजली आपूर्ति बाधित करना बिजली विभाग को महंगा पड़ गया।उपभोक्ता रामपाल वर्मा की शिकायत पर स्थायी लोक अदालत ने बिजली विभाग को सेवा में कमीं का दोषी मानते हुए 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता व न्यायालय के वरिष्ठ सदस्य डॉ. ब्रह्मदत्त सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि त्योहारों के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है। बिना उचित कारण बिजली आपूर्ति बाधित कर उपभोक्ता को परेशानी में डालना सेवा में कमी माना जाएगा।अदालत ने बिजली विभाग को भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न दोहराने और त्योहारों के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।साथ ही पीड़ित उपभोक्ता रामपाल वर्मा को राहत देते हुए विभाग पर 5...