बांदा, जुलाई 17 -- Banda News: बांदा। ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत पुलिस और लोक अभियोजन विभाग की पैरवी के चलते अदालत ने अलग-अलग तीन मामलों में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोतवाली नगर में वर्ष 2018 में दर्ज आबकारी अधिनियम के मामले में कालिंजर थाना क्षेत्र के ग्राम सढा निवासी अभियुक्त अरुण पुत्र संतोष को कोर्ट ने दोषी माना। अदालत ने उस पर 6,000 रुपये का जुर्माना ठोंका है। कोतवाली नगर में ही वर्ष 2018 के एक अन्य आबकारी मामले के आरोपी कमलेश उर्फ कमल दाऊ पुत्र साधूराम निवासी कहला को दोषी पाया गया। 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया। थाना मटौंध पुलिस ने मारपीट और गाली-गलौज के मामले में वर्ष 2024 में भूरागढ़ निवासी आरोपी गंगादीन पुत्र कारेलाल उर्फ करिया को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 1,000 रुपये...