बांदा, जुलाई 15 -- Banda News: बांदा। आबकारी अधिनियम के दो मामलों में त्वरित सुनवाई करते हुए अदालत ने थाना कोतवाली नगर के कनवारा निवासी रामदास पुत्र फगुनिया पर 7,000 रुपये और तिन्दवारा निवासी विजय नरेश पुत्र रग्घू पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, थाना चिल्ला में दर्ज सड़क दुर्घटना के एक मामले में महोखर (थाना कोतवाली देहात) निवासी बाइक चालक विवेक (पुत्र विक्रम) को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 2,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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