बांदा, अक्टूबर 8 -- Banda News: बांदा। त्वरित अदालत (सिविल जज जूनियर डिवीजन) ने करीब 24 साल पुराने धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में मुख्य आरोपी बउवा सिंह उर्फ शिवरतन को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। इस मामले के एक अन्य आरोपी श्याम कुशवाहा की दौरान मुकदमा मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही पहले ही बंद की जा चुकी है। अभियोजन के अनुसार, जुलाई 2002 मे गल्ला मंडी बांदा स्थित 'श्री शंकर महादेव ट्रेडर्स' के प्रोपराइटर सुरेश चन्द्र साहू ने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से ट्रक पर 150 बोरा चना (वजन 150 क्विंटल) कानपुर की एक फर्म के लिए लोड कराया था। जिसमें गायब हुए चने की कुल कीमत Rs.2,32,650 थी। जब माल कानपुर नहीं पहुंचा, तो वादी ने ट्रांसपोर्टर, क्लर्क और ड्राइवर के खिलाफ ...