बांदा, अगस्त 20 -- Banda News: बांदा। बांदा के सेशन कोर्ट ने 'माचिस' जैसी छोटी सी बात पर एक युवक पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला करने के आरोपी इन्दू सिंह की दूसरी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और पीड़ित को आई गंभीर चोटों को देखते हुए आरोपी को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। यह आदेश सेशन न्यायाधीश अल्पना ने 18 अगस्त को दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 09 जून 2026 की रात 10 बजे जब गिरवां थाना क्षेत्र के शिवहद के राकेश कुमार, खुरहण्ड पावर हाउस से घर लौट रहा था। रास्ते में दुकान पर पानी लेने को रुका। यह भी पढ़ें- सच्चिदानंद हत्याकांड: मुख्य आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज वहां खुरहण्ड निवासी इन्दू सिंह उर्फ इन्द्रजीत पुत्र सूरज मोहन ने राकेश से माचिस मांगी। जब राकेश ने माचिस देने से इनकार किया तो इन्दू सिंह ...