बांदा, अगस्त 6 -- Banda News: बांदा। 25 साल पुराने जमीन विवाद में जिला एवं सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगा दी। अपर जिला न्यायाधीश (प्रथम) प्रवीण कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने वादी पक्ष की दीवानी अपील खारिज करते हुए कहा कि वे विवादित संपत्ति पर अपना स्वामित्व और कब्जा साबित करने में असफल रहे। इसके साथ ही वर्ष 2014 में पारित निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा गया। मामला बंगालीपुरा स्थित एक प्लॉट से संबंधित है। अपीलार्थी शिवराम, जयराम और मायाराम ने वर्ष 2001 में बिन्दा और अन्य के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का केस दायर किया था। वादियों का कहना था यह जमीन दिवंगत माता रनिया ने वर्ष 1965 में खरीदी थी और वे ही इसके स्वामी व काबिज हैं। इसके विपरीत, प्रतिवादी पक्ष (लक्ष्मी देवी व अन्य) का तर्क था कि वादियों ने अपनी माता रनिया को प्...