बांदा, अगस्त 20 -- Banda News: बांदा। एसीजेएम रेलवे न्यायालय के न्यायाधीश दिव्यकान्त सिंह राठौर ने चोरी के दो अलग-अलग मुकदमों में शामिल दो आरोपियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई रेलवे अनुभाग झांसी के पुलिस अधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन और पुलिस उपाधीक्षक सलीम खां के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक हरिनाथ सिंह व सहायक अभियोजन अधिकारी संतोष कुमार यादव द्वारा की गई सघन पैरवी के बाद पूरी हुई। अभियोजन के अनुसार पहला मामला 2022 में आरोपी रिंकू चौरसिया निवासी मोचियाना मुहल्ला, बांदा को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से चोरी का एक आधार कार्ड, एक चार्जर मय डाटा केबल और Rs.200 नगद बरामद हुए थे। न्यायालय ने उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा से दंडित किया है। 2022 में ही दर्ज दूसरे मामले में आरोपी सफीक उर्फ मोटा ...