बांदा, अक्टूबर 19 -- Banda News: बांदा। अदालत ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को मंजूरी दे दी है। सेशन न्यायाधीश अल्पना ने मामले की सुनवाई करते हुए अपीलकर्ता इन्द्रजीत वर्मा को दोषमुक्त कर दिया और निचली अदालत द्वारा 20 नवंबर 2025 को सुनाए गए सजा के फैसले को निरस्त कर दिया। कोतवाली नगर थाने से जुड़ा अभिलाष सिंह बनाम इन्द्रजीत वर्मा के बीच धारा-138 एनआई एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा था। निचली अदालत से सजा होने के बाद इन्द्रजीत ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से 7,00,000 रुपये में समझौता कर लिया। शिकायतकर्ता अभिलाष सिंह को पूरी रकम प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से 1,58,000 रुपये वर्तमान में अदालत में जमा हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिलाष सिंह इस राशि को वापस निकाल ...