बांदा, अक्टूबर 16 -- Banda News: बांदा, कार्यालय संवाददाता । अदालत ने कटहल तोड़ने के मामूली विवाद को लेकर सगे भाई-भाभी के खिलाफ दर्ज कराए गए मारपीट के 12 साल पुराने मुकदमे में फैसला सुनाया है। मामले के सभी मुख्य गवाहों और स्वयं वादी के अपने बयानों से मुकर जाने के कारण अदालत ने आरोपी दंपती को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। यह आदेश न्यायालय प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौम्या गिरि की कोर्ट द्वारा जारी किया गया है। अभियोजन के अनुसार, पैलानी थाना क्षेत्र के ग्राम खप्टिहाकलां छनियन डेरा निवासी राजेंद्र निषाद ने 2 जुलाई 2014 को अपने सगे भाई अरविंद निषाद और भाभी चंद्रकली के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि घटना के दिन राजेंद्र की पत्नी रामरती पेड़ से कटहल तोड़ने गई थी, जिसका अरविंद और चंद्रकली ने विरोध किया।...