बांदा, जुलाई 28 -- Banda News: बांदा। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में परिस्थितियों और पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी मुकेश की जमानत याचिका को सशर्त मंजूर कर लिया है। तिंदवारी थाना क्षेत्र के पीड़िता ने अदालत और पुलिस के सामने दिए बयानों में किसी भी तरह की जबरदस्ती से इनकार करते हुए आरोपी के साथ ही रहने की इच्छा जताई थी।

प्राथमिकी और जांच तिन्दवारी थाना क्षेत्र की एक पीड़िता के पिता ने वर्ष 2024 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी मुकेश उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने विवेचना में सामने आया कि उसकी उम्र करीब 16 वर्ष 7 महीने थी। पुलिस ने मामले में धारा 363, 366, 376 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में चार्जशीट द...