बांदा, अक्टूबर 26 -- Banda News: बांदा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश एवं त्वरित (प्रथम) श्रीपाल सिंह की अदालत ने सोमवार को किशोर के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजायावी वारंट बनाकर दोषी को जेल भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि मटौंध थाने एक गांव निवासी महिला ने आठ अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को लेकर दस जुलाई को अतर्रा के एक गांव में अपने मायके भाई की शादी में गई थी। वहीं पर मटौंध थाने के दुरेड़ी गांव का वीरेंद्र पुत्र बबलू रैकवार भी आया था। बेटी को बहला-फुसलाकर वह बांदा लाया और यहां से ट्रेन से वापी ले गया। वहां किराए के मकान में उसने बेटी के साथ जबरन एक माह...