बांदा, अक्टूबर 28 -- Banda News: बांदा। न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/त्वरित शुभांशु दास की अदालत ने अवैध शराब से जुड़े 5 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी द्वारा कोर्ट में स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार किए जाने और उसकी वृद्ध आयु को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कोतवाली नगर क्षेत्र में वर्ष 2021 में पुलिस ने आरोपी विशेश्वर वर्मा के खिलाफ आबकारी अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। त्वरित अदालत के मजिस्ट्रेट शुभांशु दास ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद उसे न्यायालय उठने तक के कारावास और 3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की स्थिति में एक माह के अतिरिक्त सा...