बांदा, नवम्बर 5 -- Banda News: चित्रकूट। सिविल जज सीडि सचिन दीक्षित की अदालत ने आबकारी अधिनियम के मामले में दोषी चंदन उर्फ चुन्नू निवासी कस्बा पहाड़ी को अदालत उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही 6592 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से अदालत में अभियोजन अधिकारी प्रभाष रंजन गुप्ता ने प्रभावी बहस की। यह भी पढ़ें- Banda News: आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी को सजा के जुर्माना

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