बांदा, जुलाई 9 -- Banda News: बांदा। आबकारी अधिनियम के एक दोषी को न्यायालय ने आर्थिक दंड से दंडित किया है। तिंदवारी थाने में दर्ज मामले में पुलिस लगातार पैरवी कर रही थी। गुरुवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सूर्यभान पुत्र देवेन्द्र निवासी जसईपुर, थाना तिंदवारी को दोषी करार देकर कुल 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस के आरोप में पट्रोल पंप संचालिका को सजा

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