Banda News: अदालत ने खारिज की निगरानी याचिका
बांदा, जुलाई 16 -- Banda News: बांदा। विशेष अदालत ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस की फाइनल रिपोर्ट निरस्त कर प्रोटेस्ट पिटीशन को परिवाद (शिकायत केस) के रूप में दर्ज करने के आदेश को सही ठहराया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने महिला की क्रिमिनल रिवीजन याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। कालू कुआं निवासी ममता शर्मा ने अशोक कुमार शर्मा के खिलाफ धारा 341 और 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। इस पर वादी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की। यह भी पढ़ें- Kanpur News: कोर्ट में लगायी गलत रिपोर्ट, अवमानना में विवेचक तलब सीजेएम कोर्ट ने 25 सितंबर 2025 को पुलिस की रिपोर्ट को नाम...
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