बांदा, नवम्बर 7 -- Banda News: बांदा। संवाददाता अतर्रा नगर क्षेत्र के मुख्य बाजार में सड़क चौड़ीकरण और तिराहे के सुन्दरीकरण के रास्ते का रोड़ा साफ हो गया है। जनपद के अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश संजय कुमार सिंह- प्रथम की अदालत ने लोक निर्माण विभाग द्वारा हटाए गए अतिक्रमण को सही मानते हुए दुकानदारों की प्रकीर्ण सिविल अपील को खारिज कर दिया है। चौक बाजार निवासी कमलेश चौरसिया, विनय गुप्ता, शिवकुमार, शिवचरन और रमेशचन्द्र ने सिविल जज (जू. डि.) अतर्रा की अदालत में एक मूलवाद दायर किया था। दुकानदारों का दावा था कि गाटा संख्या 4226 मि० (रकबा 0.15 डिसमिल) उनकी निजी आबादी की भूमि है, जिसे उन्होंने बैनामे से खरीदा था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना पैमाइश किए 18 अप्रैल 2026 को उनका पक्का निर्माण ढहा दिया और अब वहां विद्युत ट्रांसफार्मर र...