बलरामपुर, जुलाई 10 -- Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। थाना रेहरा बाजार क्षेत्र के वर्ष 2001 के मारपीट व जानबूझकर अपमानित करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट उतरौला सिद्धांत सोलंकी की अदालत ने चार आरोपितों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 1500-1500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही सभी को अदालत उठने तक की सजा सुनाई गई। अभियोजन अधिकारी सुभाष चन्द्र यादव ने बताया कि खम्हरिया निवासी शिवकरन ने 11 फरवरी 2001 को गांव की विमला देवी, कपूरा देवी, परसुराम तथा रामचन्द्र के विरुद्ध गाली-गलौज व मारपीट का आरोप लगाते हुए रेहरा बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह भी पढ़ें- Balrampur News: 21 साल पुराने मारपीट मामले में चार दोषियों को सजा सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और उपलब...