बलरामपुर, जुलाई 10 -- Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। थाना ललिया क्षेत्र के वर्ष 2005 के मारपीट के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम असगर अली की अदालत ने चार आरोपितों को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन अधिकारी विनय कुमार वर्मा ने बताया कि मोतीपुर मगराकोहल निवासी राजू गुप्ता की तहरीर पर 27 नवंबर 2005 को सालिकराम, मालिक राम, बच्चाराम और पप्पू वर्मा के विरुद्ध मारपीट, गाली-गलौज व चोट पहुंचाने के आरोप में थाना ललिया में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपितों को दोषी करार देते हुए जे...