बलरामपुर, सितम्बर 1 -- Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को बांटने के लिए कंबल रखने के मामले में तत्कालीन बसपा विधायक अलाउद्दीन खां व उनके मित्र जावेद खां को अदालत ने मंगलवार को दोषमुक्त कर दिया है। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की अदालत ने 24 अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल कंबलों की बरामदगी से ही आरोपियों के खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं होता। अभियोजन पक्ष आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। मामला पचपेड़वा थाने में आठ जनवरी 2012 को दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार उड़नदस्ता प्रभारी रत्नाकर पांडेय को सूचना मिली थी कि भारती तिराहा स्थित जावेद खां के पुराने क्लीनिक में चुनाव के दौरान मतदाताओं को बांटने के लिए कंबल रखे गए हैं। सू...