बलरामपुर, नवम्बर 5 -- Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। लकड़ी चोरी के करीब 38 साल पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक खड़े रहने की सजा सुनाई है। साथ ही 1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि नौ दिसंबर 1988 को तुलसीपार्क निवासी सुशीला देवी पत्नी अमरेश बहादुर सिंह ने कोतवाली देहात में तहरीर दी थी। उन्होंने खगईजोत निवासी अनूप कुमार सिंह पुत्र अमर प्रताप सिंह पर लकड़ी चोरी करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की थी। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक लाल बहादुर मालवीय ने की थी। विवेचना पूरी होने के बाद उन्होंने आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस...