बलरामपुर, जुलाई 2 -- Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। मारपीट के 21 वर्ष पुराने मामले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभात कुमार दुबे की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास तथा प्रत्येक पर 3,500 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। अभियोजन अधिकारी आशा यादव ने बताया कि थाना तुलसीपुर क्षेत्र के मोहल्ला पुरानी बाजार निवासी तौसीफ राजा पुत्र मोहम्मद बशीर ने 10 अप्रैल 2005 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि नई बाजार निवासी अजमतउल्लाह, रहमतुल्लाह, हफीजुल्लाह (तीनों पुत्र मोहम्मद यूनुस) तथा बिस्मिल्लाह पुत्र बरकतुल्लाह ने पिटाई और गाली-गलौज की। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक आर.पी. सिंह को सौंपी। विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में ...